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Sunday, July 1, 2012

पत्रकारों की सम्पत्ति का खुलासा क्यों नहीं?


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की छवि साफ सुथरी रखने के लिए अपने सभी मंत्रियों के वास्ते आचार संहिता तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ मंत्रियों को अपनी व परिवार के सभी सदस्यों की संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया है अपितु पांच हजार से अधिक का उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी मंत्रियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्राविधानों को भी पत्र में संलग्नक के रूप में भेजा है। मंत्री को अपने उन रिश्तेदारों का भी विवरण देना होगा जो उनपर आश्रित हैं। यह विवरण सिर्फ अचल सम्पत्ति तक ही सीमित नहीं है, अपितु यदि किसी के पास शेयर हैं, नकदी व ज्वैलरी है तो इसका भी विवरण देना होगा। पाँच हजार से अधिक मूल्य के उपहार को उन्होंने सरकारी सम्पत्ति घोषित कर दिया है।
ऐसी स्थिति में जबकि उ0प्र0 के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के लिए सम्पत्ति के खुलासे को अनिवार्य कर दिया है, और जब आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों पर सम्पत्ति की घोषणा करने के लिए न्यायालय तक दखल दे चुका है तो राज्य मुख्यालय पर मान्यताप्राप्त पत्रकार इससे अछूते क्यों हैं? यहॉं पर समस्त पत्रकारों की बात नहीं की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय पर मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए तो इसे अपरिहार्य बनाया ही जाना चाहिए। चौथा खम्भा कहलाने में हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जब बाकी तीनों खम्भों के लिए सम्पत्ति का खुलासा करना अपरिहार्य हो गया है, तो फिर राज्य मुख्यालय पर मान्यताप्राप्त पत्रकारों पर ये प्रतिबन्ध क्यों नहीं? श्री अखिलेश यादव का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।
मुख्यालय पर मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे अपनी सम्पत्ति का खुलासा तीस दिन के अन्दर करें, अन्यथा कि स्थिति में उनकी मुख्यालय पर मान्यता निरस्त कर देनी चाहिए। इसी प्रकार जो पत्रकार मुख्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करता है या उसकी सिफारिश/संस्तुति जो संस्थान करता है उसे उसके आवेदन के साथ सम्पत्ति के खुलासे का प्रमाण संलग्न करना चाहिए एवं बगैर इसके उस पत्रकार को राज्य मुख्यालय की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। सूचना निदेशक, सूचना सचिव, सचिव मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को ऐसा प्रारूप तैयार कराना चाहिए जिससे पत्रकार आन-लाइन सम्पत्ति की घोषणा कर सकें। साथ ही प्रतिवर्ष इसको अद्यतित किये जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
ध्यान रहे इसी लखनऊ में ऐसे-ऐसे पत्रकार हैं जो करोड़पति ही नहीं अपितु अरबपति हैं। पत्रकारिता से वेतन के नाम पर उनको पन्द्रह हजार भी वेतन नहीं मिलता है, लेकिन करोड़ों की अचल सम्पत्ति के वे मालिक हैं, बड़ी-बड़ी स्पोट्‌र्स यूटिलिटी व्हीकिल्स (एस0यू0वी0) से वे अपने तो घूमते ही हैं, कुछ तथाकथित बड़े कहलाने वाले पत्रकारों को भी ऐसे वाहन उपलब्ध कराकर उनकी आत्मा को तृप्त करते हुए ओबलाइज करते हैं। यही तथाकथित बड़े कहलाने वाले पत्रकार उन जैसे संदिग्ध एवं आय से अधिक सम्पत्ति धारण करने वाले पत्रकारों को प्रश्रय एवं संरक्षण दिये हुए हैं।
संदिग्ध एवं गलत धन्धों में लिप्त, बिल्डर और माफिया पत्रकारिता के पेशे में घुसकर अपने जैसे ही लोगों को पत्रकार का ठप्पा लगाकर सचिवालय एनेक्सी के मीडिया सेन्टर में घुसा चुके हैं। गैराज से अखबार निकालने वाले लोग आज की तारीख में कई करोड़ के आसामी ही नहीं हैं अपितु इनका नेक्सस इतना तगड़ा है कि कई एस0पी0, सी0ओ0, दारोगा इनके नेक्सस का हिस्सा हैं। इनकी सच्चाई का जो भी पत्रकार खुलासा करने की हिम्मत करता है, उसे यह जबरन फंसाने के लिए फर्जी एफ0आई0आर0 विभिन्न थानों में लिखवा देते हैं, जिसमें यही दरोगा, सी0ओ0, एस0पी0 और तो और एस0एस0पी0 (आई0जी0रेन्क के अधिकारी तक) इनकी खुले आम चाहे-अनचाहे मदद करते हैं।

क्या इससे कोई इंकार कर सकता है कि आई0बी0 की सूचना पर जो सतर्कता, सचिवालय मुख्य भवन, सचिवालय एनेक्सी, बापू भवन, राज्यपाल भवन के लिए बरतनी पड़ी उसमें किसी ऐसी व्यक्ति का हांथ नहीं है, जो पत्रकारिता के पेशे में घुसा हुआ है। जब महाराष्ट्र की शिक्षामंत्री की संलिप्तता आतंकवादियों से हो सकती है, तो पत्रकारिता के पेशे में ऐसे भेड़ियों की क्यों नहीं, आखिरकार इसकी गारण्टी कौन देगा। इसलिए राज्य मुख्यालय पर मान्यता पाये और मान्यता चाहने वाले पत्रकारों की जॉंच एल0आई0यू0 के स्थान पर आई0बी0 से होनी चाहिए।
सचिवालय एनेक्सी में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की रिकार्डिंग में क्या इसकी मॉनीटरिंग होती है कि कौन व्यक्ति कैसे और किस व्यवस्था के तहत पंचम तल तक पहुंच रहा है, और वहॉं कर क्या रहा है। ट्रान्सफर-पोस्टिंग के धन्धे में लगे इन तथाकथित पत्रकारों की जॉंच आखिरकार क्यों नहीं होती? कोई अपने को सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह का खास बताता है तो कोई अपने को शम्भू सिंह यादव का। इनमें से एक अपने को मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का खास बताता है, जबकि मुख्यमंत्री के यहॉं उसकी एन्ट्री ही बन्द है। आखिरकार ये कैसे हो रहा है कि जब कोई भी पत्रकार पंचमतल पर बैठे अधिकारियों की मर्जी से बने पास के बगैर वहॉं नहीं पहुंच सकता तो ये कैसे ऊपर पहुंच जाते हैं? ग्रह विभाग में तिलचट्टे की तरह घुसे इन पत्रकारों की निगरानी का समय आ गया है।

अब समय आ गया है जब मुख्यालय पर पत्रकार मान्यता दिये जाने की अधिनियम के तहत नियमावली बने तथा पन्द्रह वर्ष से कम अनुभव रखने वाले किसी भी पत्रकार को राज्य मुख्यालय की मान्यता प्रदान न की जाये, भले ही वह कितने ही बड़े ग्रुप से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उसे लिखना-पढ़ना आता हो, जिस भाषा के समाचार-पत्र से वह मान्यता चाह रहा है उस भाषा का उसे ज्ञान हो, साथ ही ए-4 साइज का एक पन्ना वह लिखने में तो सक्षम हो, क्योंकि राज्य मुख्यालय पर एक से एक वरिष्ठ अधिकारी से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक यहॉं बैठते हैं, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उनसे पत्रकार के रूप में मिलने वाले व्यक्ति को लिखना-पढ़ना आता हो, सलीका आता हो, और कुल मिलाकर वह सभ्य हो।

पत्रकारिता ही एक ऐसा पेशा है जिसके नाम पर कोई भी कहीं भी घुस सकता है। इसलिए अब इसपर निगरानी की आवश्यकता आन पड़ी है। पत्रकार मान्यता नियमावली के प्रख्यापन के साथ ही पत्रकार आवास आवंटन नियमावली-1985 को भी संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। कितने ही पत्रकार ऐसे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके घर वाले उस सरकारी आवास पर जबरन कब्जा बनाये हुए हैं और अपने निजी मकान को अस्सी-अस्सी हजार रूपये किराये पर उठाये हुए हैं। सरकारी आवास निरस्त होने के बावजूद उनके खिलाफ पब्लिक प्रिमाइसेज इविक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई ना होना ही सबसे बड़ा दुखद पहलू है।
(सतीश प्रधान)

Monday, June 18, 2012

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा

लगभग 44 वर्ष की उम्र तक पत्रकारिता से दूर-दूर तक का नाता ना रखने वाले एवं प्रबन्धकीय पद पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति नेअचानक रातों-रात लखनऊ से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार-पत्र, जनसत्ता एक्सप्रेस (फ्रेन्चाइजी के तहत वर्तमान में बन्द हो चुके) के तत्कालीन अनुबन्धकर्ता एवं स्वामी डा0 अखिलेश दास की मेहरबानी से महाप्रबन्धक होने के बावजूद सम्पादक का चार्ज ले लिया और पत्रकार बन गये। डा0 अखिलेश दास ने भी बगैर यह विचार किये कि इस महाप्रबन्धक का पत्रकारिता से कोई लेना-देना ही नहीं है, फिर भी सम्पादकीय विभाग में एक से एक पत्रकारों के मौजूद रहने के बाद भी उन सबको नजरअन्दाज करते हुए समाचार-पत्र का सम्पादक बना दिया। मि0 दास एक बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपने फायदे के लिए ही ऐसा कर डाला। दोनों पद एक व्यक्ति को देकर उन्होंने सम्पादक को दी जाने वाली सेलरी को आराम से बचा लिया।
इस प्रकार सीनियर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को आम की पेटी एवं उपहार के बल पर अपने को जिन्दा रखने वाले इस व्यक्ति, मि0 पंकज वर्मा ने महाप्रबन्धक एवं सम्पादक का चार्ज लेते ही समाचार-पत्र के ब्यूरो प्रमुख की मेहरबानी से दिनांक 31 जनवरी 2004 को राज्य सम्पत्ति विभाग का शासकीय आवास, राजभवन कालोनी में नं0-1 आवंटित करा लिया। वर्ष 2005 में मि0 पंकज वर्मा को डा0 अखिलेश दास ने विज्ञापन के धन में हेरा-फेरी करने के आरोप में नौकरी से भी निकाल बाहर किया।
पंकज वर्मा के पत्रकार न रहने और मेसर्स शोंख टैक्नोलॉजी इण्टरनेशनल लिमिटेड में वाइस प्रेसीडेन्ट का पद पाने और इसके बाद हेरम्ब टाइम्स में राजनीतिक सम्पादक होने और फिर वारिस-ए-अवध का संवाददाता दर्शाने की स्थिति में विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन ने 15 फरवरी 2006 को उनका आवंटन आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध मि0 पंकज वर्मा ने वर्ष 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट पिटीसन संख्या-1272 दाखिल की।

जिसकी पूरी तरह से सुनवाई करने के बाद विद्धान न्यायाधीषों क्रमशः श्री संजय मिश्रा एवं श्री राजीव शर्मा ने रिट पिटीसन संख्या-1272 पर फाइनल आर्डर किया कि- 
                   The impugned order does not suffer from any error in law and as such, the writ petition having  no merit is accordingly dismissed. 

इसके बाद मि0 पंकज वर्मा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में संख्या-18145 से वर्ष 2007 में एस0एल0पी0 दाखिल कर दी।
माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 05 अक्टूबर 2007 को हुई पहली सुनवाई में आदेश हुए कि-
              Upon hearing counsel the court made the following ORDER-
              Issue notice. Status quo shall be maintained in the meantime. 

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 04 फरवरी 2008 को हुई दूसरी सुनवाई में आदेश हुए कि-
              Ms Shalini Kumar, learned Advocate appearing on behalf of Ms. Niranjana Singh, Advocate on Record accepts notice for all the respondents and seeks time to file Vakalatnama & Counter Affidavit. 
              They may do so, before 29th Feb. 2008. 
              List the matter on 29th Feb. 2008.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 29 फरवरी 2008, को हुई तीसरी सुनवाई में आदेश हुए कि-
              Office is directed to rectify the data base so as to disclose the names of all the concerned Advocates in the Cause List who have filed their appearance. 
               List the matter before the Hon’ble Court. 

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 21 अप्रैल 2008, को हुई चैथी सुनवाई में आदेश हुए कि-
              Two weeks time is granted to file rejoinder affidavit.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 14 जुलाई 2008, को हुई पांचवीं सुनवाई में आदेश हुए कि-

             We find that the petitioners counsel had made a request by letter dated 16/04/2008 for grant of time & time was accordingly granted on 21/04/2008. 
             Again similar request is made by writing an identical letter. We see no ground for extending the time.The request for extending further time to file a rejoinder is rejected. 

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 19 अगस्त 2008, को हुई छठी सुनवाई में आदेश हुए कि-
             Place before appropriate Bench.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 13 अक्टूबर 2008, को हुई सातवीं सुनवाई में आदेश हुए कि-
             Order dated 14/07/2008 is recalled. Rejoinder affidavit be filled within two days.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 01 जनवरी 2009, को हुई आठवीं सुनवाई में आदेश हुए कि-
             Pleadings are complete. List this matter for hearing in the last week of Feb.2009. In the meantime, the State Govt. is at liberty to take a decision on the representation stated to have been filed by the petitioner if the said representation is still pending for decision.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 23 फरवरी 2009, को हुई नौवीं सुनवाई में आदेश हुए कि-
             In view of the letter circulated on behalf of learned counsel for the petitioner, list after four weeks.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 27 मार्च 2009, को हुई दसवीं सुनवाई में आदेश हुए कि-
            On the joint request made by the parties, list this matter after the ensuing Summer Vacation.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 06 जुलाई 2009 को ग्यारहवीं सुनवाई में आदेश हुए कि-
             List for final disposal in Nov. 2009.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 17 सितम्बर 2010 को हुई बारहवीं सुनवाई में आदेश हुए कि-
             The matter is adjourned for eight weeks.

माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 26 अगस्त 2011 को हुई फाइनल सुनवाई में एस0एल0पी0संख्या-18145 को न्यायमूर्ति माननीय श्री आर.बी रविन्द्रन और न्यायमूर्ति माननीय श्री ए0के0पटनायक ने अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए आदेश दिये कि-
           
         Upon hearing counsel the Court made the following ORDER-
             Special Leave Petition is dismissed.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पंकज वर्मा के वकील महोदयों ने टाइम-पर टाइम लेने और कोर्ट का समय जाया करने की असफल कोशिश की, एवं मा0 सुप्रीम कोर्ट की जल्द निपटारे की मंशा के बाद भी चार साल लग गये। मि0 पंकज वर्मा ने इस प्रकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल करके छह साल आराम से गुजार दिये और अब 26 अगस्त 2011 को दिये गये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अनादर करते हुए आराम से उसी सरकारी आवास में अवैध एवं अविधिक कब्जा जमाये हुए हैं।

जिस आवास को खाली कराने के लिए राज्य सम्पत्ति विभाग ने जनता के धन के लाखों रूपये वकीलों की फीस के रूप में खर्च कर डाले और दोनों ने मिलकर माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का समय भी बर्बाद किया, उसी आवास को पुलिस बल से कब्जा मुक्त कराने की कोई मंशा राज्य सम्पत्ति विभाग की नहीं दिखाई देती। नहीं तो क्या कारण है कि 26 अगस्त 2011 को मा0 सुप्रीम कोर्ट से फैसला राज्य सम्पत्ति विभाग के पक्ष में होने के बावजूद राज्य सम्पत्ति विभाग आज दिनांक 18 जून 2012 तक मि0 पंकज वर्मा से शासकीय आवास रिक्त नहीं करा पाया है? जब मि0 पंकज वर्मा से आवास खाली ही नहीं कराना था तो आवंटन आदेश रद्द ही क्यों किया गया? और मा0 हाईकोर्ट में एवं मा0 सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवाद ही क्यों किया गया? यदि प्रतिवाद सही किया गया तो राज्य सम्पत्ति विभाग मि0 पंकज वर्मा के खिलाफ पब्लिक प्रिमाइसेज (इविक्सन) एक्ट के तहत बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं करता है?

मि0 पंकज वर्मा ने भी वकीलों की फौज पर लाखों रूपये बहाये, आखिरकार इतना धन मि0 पंकज वर्मा कहॉं से लाये? इनके पास आय से अधिक सम्पत्ति की आखिरकार जॉंच क्यों नहीं होनी चाहिए? उ0प्र0की राजधानी लखनऊ में तकरीबन तीन दर्जन पत्रकार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, एक दर्जन ऐसे हैं जो अरबपति हैं और प्रदेश की मीडिया को, नौकरशाही को एवं सरकार को अपनी उंगली पर नचाते हैं एवं पत्रकारिता की ऐसी की तैसी कर रखी है। प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों की आय से अधिक सम्पत्ति की जॉंच तो होनी ही चाहिए, यदि देश के इस चौथे खम्भे को दुरूस्त रखना है तो।

मि0 पंकज वर्मा और राज्य सम्पत्ति विभाग, दोनों ने मिलकर क्या माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का वक्त बर्बाद करते हुए उसके दिये गये आदेश को ठेंगा नहीं दिखाया। यदि यह मुकदमा दोनों न्यायालय में ना लगा होता तो मा0 दोनों न्यायालयों को किसी और विशेष मुकदमे को निपटाने का समय मिला होता एवं वास्तव में किसी गरीब-गुरबे की सुनवाई हुई होती और उसे राहत मिली होती। यहॉं तो कुल मिलाकर माननीय न्यायालयों को ही बेवकूफ बनाने में दोनों पक्ष एकमत रहे

उत्तर प्रदेश में ज्यादातर पत्रकारों ने इसी तरह फर्जी तरीके से सरकारी आवास पाये हुए हैं। अपना मकान होते हुए भी (जिसे सरकार ने 40 प्रतिशत की सबसिडी पर दिया है) उसे अस्सी-अस्सी हजार रूपये प्रतिमाह किराये पर उठाकर, राज्य सम्पत्ति विभाग में झूंठा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कई दशकों से सरकारी आवास पर कब्जा जमाये हुए हैं और संस्थान से रिटायर होने के बावजूद पत्रकार मान्यता पाने के लिए और आवास पर कब्जा बरकरार रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी बनवाकर शासकीय आवास पर कब्जा किये हुए हैं। कितने तो करोड़ों की अचल सम्पत्ति रखने के बाद भी सरकारी आवास पर काबिज हैं। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी पत्रकार बने रहकर सरकारी आवास घेरे हुए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर एवं नौजवान, कर्मठ लगभग तीन दर्जन पत्रकार सरकारी आवास पाने से वंचित हैं और किसी तरह से गुजर-बसर कर रहे हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट श्री एस0एच0 कपाड़िया जी से अनुरोध है कि मेरी इस अपील को पब्लिक इंटीरेस्ट लिटिगेसन की तरह ट्रीट करते हुए मुझ समेत समस्त पक्ष को नोटिस जारी करना चाहें, जिससे भविष्य में आपके न्यायालय तक पहुंचने वाला वादी और प्रतिवादी आपके आदेश का अक्षरशः पालन करे, उसके साथ ढ़ींगा-मुस्ती करने की हिम्मत ना दिखा पाये।

उपरोक्त की हार्ड कॉपी मय आवश्यक कागजातों के द्वारा रजिस्ट्री आपके पास इस उम्मीद से भेज रहा हॅूं कि आपके आदेश के बाद भी मि0 पंकज वर्मा का निरस्त आवास संख्या-1, राजभवन कालोनी, लखनऊ जो मुझे 30 मई 2012 को आवंटित किया गया है,उस पर अभी तक मि0 पंकज वर्मा का कब्जा किस प्रकार से बना हुआ है? आवास निरस्तीकरण के बाद फैसला आने पर भी राज्य सम्पत्ति विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?
(सतीश प्रधान)
http://janawaz.com/archives/2020

Sunday, May 27, 2012

आगे बढ़ो, पीछे नहीं- बराक ओबामा

अमेरिका के ओहायो में आगे बढ़ो के नारे से चुनाव अभियान की शुरूआत करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल के कार्यकाल में उन्होंने देश को आर्थिक मन्दी से बाहर निकाला है और दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर वह अपने इस प्रयास को और आगे बढ़ायेंगे।

रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी पर टिप्पणी करते हुए ओबामा ने कहा कि देश कभी भी ऐसे नेता का चुनाव नहीं करेगा जो उसे पीछे ले जाये। यह चुनाव महज एक चुनाव नहीं है। यह मध्यमवर्गीय अमेरिकियों के कलए करो या मरो जैसा ही है। लक्ष्य का पीछा करते करते हम बहुत आगे आ चुके हैं और ऐसे में पीछे नहीं मुड़ सकते। ये चुनाव मेरे लिए खास है। ओबामा ने यह स्वीकार किया कि चुनाव में कांटे की टक्कर होगी।


मिट रोमनी के लिए उन्होंने कहा कि वे एक अच्छे इंसान और व्यापारी हैं। इसलिए उनकी हर नीति से सिर्फ अमीरों को ही लाभ मिलेगा, गरीबों और मध्यमवर्ग को नहीं। इस छोटे से वाक्य में उन्होंने बहुत कुछ कह डाला जो उनकी चतुराई को उजागर करता है। मेरा भी मानना है कि अमेरिकी जनता को बराक ओबामा को एक मौका और देना चाहिए। एक टर्म किसी देश की समस्या को पूर्णंरूप से सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। निःसन्देह उन्होंने अमेरिकी जनता के लिए बहुत कुछ किया है जिसे नकारा नहीं जा सकता।
घट रही है ओबामा की सम्पत्ति
भारत में जहॉ अपने नेताओं के चुनाव जीतने के बाद उनकी सम्पत्ति में बेतहाशा वृद्धि होती है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सम्पत्ति में कमी आना यह प्रदर्शित करता है कि उन्होंने अपने देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के पास फिलहाल 26 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रूपये) से लेकर 83 लाख डॉलर (करीब 45 करोड़ रूपये)की सम्पत्ति है जबकि वर्ष 2010 में उनकी सम्पत्ति करीब 18 लाख डॉलर (करीब 9 करोड़ 80 लाख रूपये) से एक करोड़ 20 लाख डॉलर (लगभग 65 करोड़ रूपये) के बीच थी। राष्ट्रपति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास जेपीमार्गेन चेज बैंक में भी 10 लाख डॉलर (करीब 5 करोड़ रूपये) जमा हैं। बैंक फिलहाल अमेरिकी संघीय जांच एजेन्सर एफबीआई की जांच के घेरे में है। बैंक द्वारा पिछले हफ्ते दो अरब डॉलर (करीब 108 अरब रूपये) के नुकसान के रहस्योदघाटन के बाद एफबीआई ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ओबामा ने यह जानकारी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के बीच में दी है। वहीं उनके प्रतिद्वन्दी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार मिट रोमनी की सम्पत्ति 19 करोड़ डॉलर (करीब 10 अरब रूपये)से 25 करोड़ डॉलर (करीब 13 अरब रूपये) के बीच है।

Saturday, May 26, 2012

बीएसपी बचाओ, मायावती हटाओ



पार्टी की एकमात्र डिक्टेटर और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती के खिलाफ आखिरकार विरोध के स्वर उभर ही आये। उ0प्र0 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी लोगों ने अनतत्वोगत्वा मोर्चा खोल ही दिया। इसके लिए दिल्ली में एक पब्लिक मीटिंग की गई, जिसमें अच्छी-खासी भीड़ एकत्र हुई। इसमें देशभर से आये लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। यह पब्लिक मीटिंग ‘बहुजन मूवमेन्ट बचाओ’ राष्ट्रीय आन्दोलन के तत्वाधान में आयोजित की गई।
मीटिंग में बसपा के संस्थापक सदस्य रामप्रसाद मेहरा ने कहा कि कांशीराम ने सामाजिक परिवर्तन एवं बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति के जिस उद्देश्य से पार्टी की स्थापना की थी, उनकी असमय मृत्यु के बाद मायावती ने उस मकसद को समाप्त कर दिया। असंख्य जिम्मेदार कार्यकर्ताओं व संगठन के अहम पदों पर कार्य करने वाले मिशनरी कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने के लिए षडयन्त्र रचे गये। नतीजतन कुछ कर्मठ कार्यकर्ता घर बैठ गए तो कुछ ने दूसरी पार्टीयों का दामन थाम लिया। इसके कारण बसपा आज अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, दलालों, लुटेरों व मनुवादियों की शरणस्थली बनकर रह गई है।

पार्टी के पूर्व सांसद प्रमोद कुरील व वरिष्ठ कार्यकर्ता एलबी पटेल ने कहा कि पार्टी को फिर से कांशीराम के सपनों की पार्टी बनाने के लिए बसपा से मायावती को हटाना होगा। इसके लिए देशभर में सभी बसपा कार्यकर्ता एकजुट होकर लोगों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की जागरूक करेंगे। पूरे देश में मायावती हटाओ-बीएसपी बचाओ अभियान चलाया जायेगा। यह जागरूकता अभियान कितना सफल होगा यह तो वक्त ही बतायेगा, लेकिन इतना तो निष्कर्ष निकलता ही है कि आखिरकार नक्कारखाने में तूती की आवाज सुनाई तो दी।

Sunday, May 6, 2012

शिक्षा में 700 करोड़ का घोटाला


धन्धेबाजों ने कर डाला शिक्षा में भी 700 करोड़ का घोटाला। शुरूआती दौर में जिन कॉलेजों का नाम आया है, उसमें ये प्रमुख हैं।
डॉ0एम0सी0सक्सेना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,धैला रोड़,लखनऊ।
डॉ0एम0सी0सक्सेना इन्सटीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट,धैला रोड़,लखनऊ।
डॉ0एम0सी0सक्सेना कॉलेज ऑफ फॉमेसी,धैला रोड़,लखनऊ।
रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
टीडीएल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,सुल्तानपुर रोड़,लखनऊ।
बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट साइंसेज,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरनमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट,कुर्सी रोड़,लखनऊ।
आर्यकुल कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट,बिजनौर रोड़,लखनऊ।
आर्यकुल कॉलेज  ऑफ  फॉमेसी बिजनौर रोड़,लखनऊ।
आरआर इंस्टीट्यूट  ऑफ  मार्डन टेक्नोलॉजी,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
इंस्टीट्यूट  ऑफ  टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,मामपुर बाना़,बीकेटी,लखनऊ।
आईटीएम स्कूल  ऑफ  मैनेजमेन्ट, मामपुर बाना़,बीकेटी,लखनऊ।
जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप  ऑफ  इंस्टीट्यूशन्स,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप  ऑफ  इंस्टीट्यूशन्स,फैकल्टी  ऑफ  मैनेजमेन्ट,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स,फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग,सीतापुर रोड़,लखनऊ।
मोतीलाल रस्तोगी स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट,सरोजनी नगर,लखनऊ।
आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,रायबरेली रोड़,लखनऊ।
हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजूकेशन एण्ड रिसर्च,धैला रोड़,लखनऊ।
लखनऊ मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट,मोहनलाल गंज,लखनऊ।
लखनऊ मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,मोहनलाल गंज,लखनऊ।
काकोरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,बिस्मिल नगर,लखनऊ।
बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड़,लखनऊ।
एमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,बंथरा,लखनऊ।
भालचन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट,हरदोई रोड़,लखनऊ।
गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट,फैजाबाद रोड़,लखनऊ।
गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉमेसी एण्ड साइंसेज,फैजाबाद रोड़,लखनऊ।
श्री रामस्वरूप मेमारियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट,फैजाबाद रोड़,लखनऊ।
श्री रामस्वरूप मेमारियल कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट,फैजाबाद रोड़,लखनऊ।

          जॉंच के पहले चरण में उपरोक्त 31 संस्थानों को चुना गया है। शिक्षा के नाम पर किये गये 7 अरब के इस घोटाले में तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थान सबसे आगे हैं। इनमें अनुसूचित जाति के युवकों के दस्तावेज इकठ्ठा करके केवल कागजों पर प्रवेश दिखा कर उनको मिलने वाली सहायता की लूट कर ली गई। ऐसे संस्थानों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट के तहत ही एफआईआर लिखकर कार्रवाई होनी चाहिए।
  इटावा,औरेया,मैनपुरी,बांदा,हमीरपुर,आदि जिलों के अनुसूचित जाति के युवकों के दस्तावेजों के आधार पर केवल कागजों में प्रवेश दिखाकर करोड़ों रूपये हड़प लिए गए। ऐसे छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की राशि समाज कल्याण से अनियमित तरीके से प्राप्त कर ली गई,जिसमें निश्चित रूप् से समाज कल्याण विभाग की भी अहम भूमिका रही है। कॉलेजों ने समाज कल्याण से फर्जी तरीके से दो से आठ करोड़ रूपये तक निकाल लिए।
कॉलेजों ने जीबीटीयू में पंजीकृत छात्र संख्या और समाज कल्याण को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए भेजी गई सूची में भी हेराफेरी की। कॉलेजों ने फर्जी मार्कशीट बनाकर समाज कल्याण से धन लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आश्चर्य तो इस बात का है कि इनमें से पॉच लोग अखबार चलाने का भी धन्धा कर रहे हैं।
शासन ने बीस से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जॉच के लिए बनाई है तथा जॉच जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है,तथा जॉंच के विभिन्न बिन्दुओं की गहन पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है। इन सब कॉलेजों को पकड़ा जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। कॉलेजों ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का फर्जी प्रवेश प्रथम वर्ष में ही दिखाया होगा? क्योंकि जब वास्तव में छात्र हैं ही नही तो परीक्षा में कैसे शामिल हो सकते हैं,जिस वजह से दूसरे वर्ष में वे कैसे पहुंच सकते हैं? कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी(जीबीटीयू में पंजीकृत),परीक्षा में शामिल विद्यार्थीयों की संख्या और समाज कल्याण विभाग की शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के लिए भेजी गई सूची की मिलान करके इस धोखाधड़ी को आसानी से उजागर करते हुए इनके प्रबन्धतंत्र के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
कई कॉलेजों के जीटीबीयू में प्रथम वर्ष में पंजीकृत छात्र और समाज कल्याण विभाग को भेजी गई सूची में दर्शाए गए छात्रों की संख्या में बहुत बड़ा अन्तर है,और ऐसा समाचार-पत्रों का प्रकाशन करने वाले लोगों ने भी किया है। क्या समाचार-पत्र का प्रकाशन महज इसीलिए तो नहीं किया गया? इससे अधिक कोई जानकारी पाठक रखते हों तो कृपया jnnnine@gmail.com पर ईमेल करें।(सतीश प्रधान)